बहुचर्चित वेदपाल हत्याकांड (ऑनर किलिंग) में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश आरएन भारती की अदालत ने गुरुवार को 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इनमें बाप-बेटा भी शामिल हैं। दोषियों पर 6500-6500 रुपये जुर्माना भी किया गया है। कैथल के मटौर गांव का वेदपाल जींद के सिंगवाल गांव में निजी क्लीनिक चलाता था। इस दौरान उसका सिंगवाल की सोनिया से प्रेम हो गया। इसकी भनक लगने पर सोनिया के परिजनों ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। इस बीच 9 मार्च 2009 को वेदपाल और सोनिया घर से फरार हो गए और चंडीगढ़ स्थित आर्य समाज मंदिर में शादी करके हाईकोर्ट में पेश होकर सुरक्षा की गुहार लगाई। बाद में पंचायत के दबाव के कारण दोनों 21 जून को अलग हो गए। इसके बाद सोनिया का रिश्ता फिर से दूसरी जगह तय कर दिया गया। 21 जुलाई 2009 को वेदपाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी पत्नी को वापस दिलाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने सूरजभान को वारंट ऑफिसर नियुक्त कर 22 जुलाई रात को पुलिस बल के साथ सोनिया को लेने के लिए सिंगवाल गांव भेजा था। वेदपाल के गांव पहंुचने की भनक लगने पर ग्रामीणों ने हमला कर उसे पीट-पीटकर मार डाला। इस दौरान वारंट अधिकारी सिहित आधा दर्जन पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। पुलिस ने वेदपाल के भाई की शिकायत पर सोनिया के पिता धनराज, मां धनपति, भनवाला खाप के प्रधान रामदिया, पूर्व पंचायत समिति सदस्य धर्मपाल, पूर्व पंच रणधीर, मेवा सिंह, शमशेर, महेंद्र, राजेश, रामकुमार, राममेहर, कृष्ण, सतपाल, कैथल के करोड़ा गांव निवासी एवं अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवनजीत भनवाला के खिलाफ हत्या, सरकारी कार्य में बाधा डालने, मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया था। 24 सितंबर को अदालत ने पवनजीत भनवाला को बरी किया था और धनपति को छोड़कर सभी 12 लोगों को दोषी करार दिया था। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश आरएन की भारती अदालत ने गुरुवार को सभी 12 दोषियों को उम्रकैद और 6500-6500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। धनपति का मामला अभी अदालत में चल रहा है। सरकारी वकील सूरजभान लाठर ने बताया कि धनपति भगौड़ा घोषित थी। उसे 17 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। इस कारण उसका मामला अदालत में विचाराधीन है। बचाव पक्ष के वकील पदम सिंह ने बताया कि इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे।
Friday, September 30, 2011
Tuesday, September 27, 2011
अनंत अपहरण कांड में तीनों दोषियों को उम्रकैद
| 13 नबम्बर 2006 को सेक्टर-15ए से हुआ था अपहरण अदालत के फैसले पर अनंत के परिजनों ने खुशी जताई इंसाफ का तराजू चर्चित अनंत गुप्ता अपहरण कांड में जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश नवीन कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को तीनों दोषियों को उम्रकैद एवं 25-25 हजार रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को एक-एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। दोषी करार तीनों आरोपी पहले से ही जेल में थे। सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे तीनों दोषियों छत्रपाल, जितेन्द्र एवं पवन को पुलिस कस्टडी में अदालत के सामने पेश किया गया। करीब 15 मिनट तक चली सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने दोषियों को कम से कम सजा देने की दलीलें पेश की। वकीलों की दलीले सुनने के बाद अदालत की कार्रवाई कुछ समय के लिए रोक दी गई। दोबारा अदालतकी कार्रवाई करीब दो बजे शुरू होने पर विशेष जज नवीन कुमार श्रीवास्तव ने तीनों दोषियों को उम्रकैद एवं 25-25 हजार रुपए अर्थ दंड की सुनाई। सजा सुनते ही दोषियों एवं उनके परिजनों की आंखो में आंसू आ गए। दोषी जितेन्द्र के वकील जबर सिंह ने उसकी घरेलू स्थिति और पांच वर्ष के बच्चे का हवाला देते हुए उसे कम से कम सजा देने की अपील की लेकिन जिसे अदालत ने खारिज कर दी। उधर, अनंत के परिजन सजा सुनाए जाने के दौरान अदालत में उपस्थित नहीं थे। अदालत के फैसले पर अनंत के परिजनों ने खुशी व्यक्त की है। |
Monday, September 5, 2011
युवती ने फेंका प्रेमी के चेहरे पर तेजाब
नई दिल्ली पूर्वी दिल्ली मेंक्रास रिवर मॉल के बाहर युवती ने अपने प्रेमी के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। युवक विनीत (28) 40 प्रतिशत झुलसा है। आनंद विहार थाना पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मौजपुर निवासी विनीत मूर्ति का व्यवसाय करता है। उसका यमुना विहार निवासी आरती दीक्षित (25) से 6-7 वर्षो से प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोनों के परिजनों को इस बात की जानकारी थी। विनीत और आरती अक्सर मिलते थे। रविवार को दोनों बाइक से आनंद विहार स्थित क्रॉस रिवर मॉल पहुंचे थे। दोनों का पिक्चर देखने का प्रोग्राम था। टिकट न मिलने की वजह से वह बाहर बैठकर बात करने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मॉल के बाहर किसी मामले पर दोनों में कहासुनी हो गई। बात बढ़ने पर युवती ने अपने पर्स से तेजाब की बोतल व गिलास निकाला और तेजाब गिलास में डालकर विनीत के चेहरे पर फेंक दिया। अचानक हुए इस हमले से विनीत को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जलन व दर्द से वह बुरी तरह छटपटाने लगा। लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। तेजाब डालने के बाद युवती भागी नहीं, बल्कि थोड़ा आगे जाकर खड़ी हो गई। विनीत को डा. हेडगेवार अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत को देखते हुए डाक्टरों ने जीटीबी अस्पताल में रेफर कर दिया। उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। पुलिस ने मौके से ही आरती को गिरफ्तार कर लिया। वह ग्रेजुएट हैं और फिलहाल कोई काम नहीं कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार विनीत और आरती के बीच पिछले कुछ माह से संबंध ठीक नहीं चल रहे थे। आरती शादी के लिए विनीत पर दबाव बना रही थी और विनीत उसे टाल रहा था। पूर्वी जिला के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आसिफ अली मोहम्मद के अनुसार प्रेम-प्रसंग में विवाद के चलते घटना को अंजाम दिया गया है। युवती और युवती के बीच विवाद के सही कारणों के बारे में छानबीन की जा रही है
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