| 13 नबम्बर 2006 को सेक्टर-15ए से हुआ था अपहरण अदालत के फैसले पर अनंत के परिजनों ने खुशी जताई इंसाफ का तराजू चर्चित अनंत गुप्ता अपहरण कांड में जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश नवीन कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को तीनों दोषियों को उम्रकैद एवं 25-25 हजार रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को एक-एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। दोषी करार तीनों आरोपी पहले से ही जेल में थे। सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे तीनों दोषियों छत्रपाल, जितेन्द्र एवं पवन को पुलिस कस्टडी में अदालत के सामने पेश किया गया। करीब 15 मिनट तक चली सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने दोषियों को कम से कम सजा देने की दलीलें पेश की। वकीलों की दलीले सुनने के बाद अदालत की कार्रवाई कुछ समय के लिए रोक दी गई। दोबारा अदालतकी कार्रवाई करीब दो बजे शुरू होने पर विशेष जज नवीन कुमार श्रीवास्तव ने तीनों दोषियों को उम्रकैद एवं 25-25 हजार रुपए अर्थ दंड की सुनाई। सजा सुनते ही दोषियों एवं उनके परिजनों की आंखो में आंसू आ गए। दोषी जितेन्द्र के वकील जबर सिंह ने उसकी घरेलू स्थिति और पांच वर्ष के बच्चे का हवाला देते हुए उसे कम से कम सजा देने की अपील की लेकिन जिसे अदालत ने खारिज कर दी। उधर, अनंत के परिजन सजा सुनाए जाने के दौरान अदालत में उपस्थित नहीं थे। अदालत के फैसले पर अनंत के परिजनों ने खुशी व्यक्त की है। |
Tuesday, September 27, 2011
अनंत अपहरण कांड में तीनों दोषियों को उम्रकैद
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